जीएसटी (GST) में कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं

जीएसटी (GST) में कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

भारत में जीएसटी (Goods and Services Tax) को कर रिफॉर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और यह वस्तु और सेवा कर को सुधारने का प्रयास है। जीएसटी की बदलती संरचना के कारण, व्यवसायी और उद्योग विभिन्न प्रकार के जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस लेख में, हम आपको जीएसटी में कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं, उनके नाम और उन्हें कैसे फाइल करना होता है, इसका स्टेप-बाय-स्टेप गाइड प्रदान करेंगे।

1. जीएसटी रिटर्न क्या हैं?

जीएसटी रिटर्न एक वित्तीय प्रक्रिया है जिसमें व्यवसायी या करदाता अपने करदान की जानकारी को सरकार के साथ साझा करते हैं। यह सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सही करों की जगह सही राशि मिल रही है और व्यवसायी या करदाता का फिनेंशियल स्थिति क्या है। जीएसटी रिटर्न को नियमित अंतराल पर फाइल करना अनिवार्य है।

2. जीएसटी में कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं?

जीएसटी में कुल मिलाकर 11 प्रकार के रिटर्न होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रिटर्न होते हैं और कुछ अतिरिक्त रिटर्न होते हैं। निम्नलिखित हैं, मुख्य रिटर्न:

A. GSTR-1: विपणि की जानकारी रिटर्न

  • किसको देना होता है: GSTR-1 व्यापारी को अपनी विपणि और सेवाओं की जानकारी सरकार के साथ साझा करने के लिए फाइल करना होता है।
  • कब फाइल करना होता है: GSTR-1 मासिक आधार पर होता है, और आमतौर पर 10 तारीख को फाइल किया जाता है।

B. GSTR-3B: मासिक विवरण सारांश

  • किसको देना होता है: GSTR-3B व्यापारी को विभाग की ओर से प्रमाणित खर्च, प्राप्तियां, और करों के साथ विवरण सारांश प्रदान करने के लिए फाइल करना होता है।
  • कब फाइल करना होता है: GSTR-3B को मासिक आधार पर होता है, और आमतौर पर 20 तारीख के बाद के महीने के अंत में फाइल किया जाता है।

C. GSTR-4: विषमक प्राधिकृत संगठनों के लिए

  • किसको देना होता है: GSTR-4 छोट

े व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए होता है जो विषमक प्राधिकृत संगठन होते हैं।

  • कब फाइल करना होता है: GSTR-4 को तिमाही आधार पर फाइल किया जाता है और आमतौर पर 18 तारीख के बाद के तिमाही के अंत में फाइल किया जाता है।

D. GSTR-9: वित्त वर्ष सारांश

  • किसको देना होता है: GSTR-9 व्यापारी के वित्त वर्ष की सारांशिक जानकारी प्रदान करने के लिए होता है।
  • कब फाइल करना होता है: GSTR-9 को वार्षिक आधार पर फाइल किया जाता है और आमतौर पर 31 दिसंबर के बाद के वित्त वर्ष के अंत में फाइल किया जाता है।

E. GSTR-9C: वित्त वर्ष सारांश की पुष्टि

  • किसको देना होता है: GSTR-9C व्यापारी के वित्त वर्ष की सारांश की पुष्टि करने के लिए होता है, जिसमें उनके आधिकारिक चारण के परीक्षण की प्रक्रिया शामिल होती है।
  • कब फाइल करना होता है: GSTR-9C को वार्षिक आधार पर फाइल किया जाता है और आमतौर पर 31 दिसंबर के बाद के वित्त वर्ष के अंत में फाइल किया जाता है।

अतिरिक्त रिटर्न:

  1. GSTR-2A: इसमें व्यापारी की खरीद की जानकारी होती है जो उनके विपणि प्रदानकर्ताओं द्वारा ऑटोमैटेड रूप से उपलब्ध की जाती है।
  2. GSTR-2B: यह भी खरीद की जानकारी प्रदान करता है, लेकिन यह व्यापारी को एक सारांश प्रदान करता है जिसमें विभिन्न विपणि प्रदानकर्ताओं की जानकारी एक स्थान पर जुटी होती है।
  3. GSTR-5: यह रिटर्न विदेशी सेवा प्रदाताओं के लिए होता है।
  4. GSTR-6: यह इसे टैक्स डेडक्ट करने वाले स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के लिए होता है, जैसे कि आरईए कंपनियां और एकीकृत वित्तीय प्रणाली (EVC) आवश्यक होता है।
  5. GSTR-7: यह रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब वित्त वर्ष के दौरान सरकारी प्राधिकृत अथवा संगठित करदाता व्यक्तियों द्वारा किये गए कर वसूली की प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है।
  6. GSTR-8: इसका उपयोग वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफार्म्स पर विपणि प्रदान करने वाले व्यापारी करते हैं, जो वास्तविक कारोबार करते हैं।

3. रिटर्न कैसे फाइल करें:

  • यहां प्रमुख रिटर्न कैसे फाइल करें के एक सारांश दिया गया है:
  • GSTR-1 कैसे फाइल करें:
    1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें.
    2. GSTR-1 फॉर्म को चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
    3. सभी विवरण सत्यापित करें और फाइल करें.
  • GSTR-3B कैसे फाइल करें:
    1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें.
    2. GSTR-3B फॉर्म को चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
    3. चालान की जानकारी भरें और फाइल करें.
  • GSTR-4 कैसे फाइल करें:
    1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें.
    2. GSTR-4 फॉर्म को चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
    3. सभी विवरण सत्यापित करें और फाइल करें.
  • GSTR-9 कैसे फाइल करें:
    1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें.
    2. GSTR-9 फॉर्म को चुनें और वित्त वर्ष की सारांशिक जानकारी दर्ज करें.
    3. सभी विवरण सत्यापित करें और फाइल करें.
  • GSTR-9C कैसे फाइल करें:
    1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें.
    2. GSTR-9C फॉर्म को चुनें और वित्त वर्ष सारांश की पुष्टि करें.
    3. सभी विवरण सत्यापित करें और फाइल करें.

4. समापन

इस गाइड में, हमने जीएसटी में कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं, उनके नाम और उन्हें कैसे फाइल करना होता है, इसका एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड प्रदान किया है। जीएसटी रिटर्न फाइल करना व्यवसायिक कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे कर विभाग की निरीक्षण से बच सकें और नियमित रूप से कर भुगतान कर सकें। आपके वित्तीय प्रणाली के एक अच्छे चरण के रूप में, आपको नियमित रूप से अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल करना चाहिए और निर्धारित अंतराल के भीतर करों का भुगतान करना चाहिए।

ध्यान दें कि

जीएसटी के नियम और प्रक्रियाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आपको सदैव विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए और सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

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